Tuesday, November 05, 2024
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Lockdown 3.0 में राजस्थान सरकार ने दी ये रियायतें

राजस्थान में सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रदेश में गुटखा, तंबाकू और पान की बिक्री पर रोक रहेगी। शराब की दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

Written by: Manish Bhattacharya @Manish_IndiaTV
Updated on: May 03, 2020 19:23 IST
Rajasthan Lockdown- India TV Hindi
Image Source : PTI Repreesentational Image

जयपुर. राजस्थान के गृह विभाग ने lockdown 3.0 में लोगों को रियायतों को लेकर कुछ  दिशा निर्देश जारी किए है। निर्देशों के मुताबिक, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहना होगा। राज्य में फैक्ट्री, दफ्तरों और संस्थानों को शाम 6 बजे तक अपने परिसर और संस्थान को खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि उनके स्टाफ शाम 7:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं।

विशेष परिस्थितियों में पास बनवाकर आने-जाने की अनुमति

प्रदेश में कहीं भी इमरजेंसी सेवाएं (Emergency Services) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा आम-जनों को केवल विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन से पास बनवा कर आने-जाने की अनुमति मिलेगी। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन अध्यापन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।

ग्रीन और ऑरेंज जोन में खोले जा सकेंगे सैलून

गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून खोले जा सकते हैं। साथ ही शर्तों के साथ शराब की बिक्री भी शुरू होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो रहे हैं। इसके तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून खोले जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान धारा 144 के लागू होने के कारण पांच या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। दोनों जोन में ही ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान भी डिलीवर कर सकेंगी। 

रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी 

हालांकि, रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी की ही छूट होगी।  सरकार ने प्रदेश को 3 ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है. इस वर्गीकरण को साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जाएगा। 

सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय

राजस्थान में सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रदेश में गुटखा, तंबाकू और पान की बिक्री पर रोक रहेगी। शराब की दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

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