जयपुर: कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच अब राजस्थान के गृह विभाग ने राज्य में दुकानें खोलने को लेकर एक विस्तृत आदेश जारी किया है। राजस्थान गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में बिजली के काम की दुकानें, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें खुोली जा सकेंगी। राज्य में स्टेशनरी की होम डिलीवरी पर विशेष फोकस किया जाएगा।
वहीं, इसमें केवल उत्पाद बेचने वाली दुकानों को ही दुकान की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सर्विस देने वाली दुकानों को दुकान की श्रेणी में नहीं माना गया है, ऐसे में सर्विस देने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में सैलून और रेस्टोरेंट पहले की ही तरह बंद रहेंगे। गृह विभाग द्वारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। किसानों को राहत देने के लिए कुछ रियायतें दी गई है।