Highlights
- आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- कार्यक्रमों के बारे में सरकार को ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना होगा।
- निर्देशों का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है।
जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर वसूली जाने वाली जुर्माना राशि तय कर दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, विवाह, रैलियों, प्रदर्शनों जुलूसों, मेलों और ऐसे अन्य आयोजनों के बारे में सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया है कि इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी और इन कार्यक्रमों के बारे में सरकार को ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना होगा।
देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है। ऐसे आयोजनों में मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी नहीं बनाने, टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाने व कोरोना से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने वालों को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विवाह समारोह सहित किसी भी सार्वजनिक समारोह में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही धार्मिक, शैक्षणिक व अन्य स्थानों पर जाने के लिए टीके की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी हैं।
गुरुवार को आए थे 2656 नए मामले
बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,656 और नये मामले सामने आये थे जिनमें से अकेले राजधानी जयपुर के 1,439 मरीज शामिल थे। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी गुरुवार को संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को राज्य में आए कोविड-19 के 2656 नये मामलों में जयपुर के 1439, जोधपुर के 360, अलवर के 144, चित्तौड़गढ़ के 90, उदयपुर के 89, अजमेर के 87, बीकानेर के 82, भरतपुर के 79, कोटा के 58 संक्रमित शामिल थे।