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राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद बागी विधायक विश्वेन्द्र सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया

पायलट खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बीच पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 24, 2020 12:27 IST
Vishvendra Singh
Image Source : FILE Vishvendra Singh

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इस निर्णय के आते ही पायलट खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बीच पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है। विश्वेंद्र ने ट्वीट कर अपने समर्थकों को बताया स्टे मिल गया! जय वीर तेजाजी! जय महाराज सूरज मल! बता दें कि कारोबारी संजय जैन के साथ मिलकर राज्य सरकार गिराने की साजिश के आरोपों में बागी विधायक एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा  का नाम भी आया है।

बता दें कि स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत नोटिस दिया था। यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है जिसके बाद अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस फैसले को यथास्थिति रखा जाएगा। 

कोर्ट ने निर्णय के लिए अगली तारीख का भी ऐलान नहीं किया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इसे लेकर अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाला में चली गई है। यह बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से तात्कालिक राहत मिल गई है। अब सभी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले और सोमवार का इंतजार है।

इससे पहले  सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा है कि रेस्पोंडेंट की एप्लीकेशन कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडी रस्तोगी अपना पक्ष रखेंगे। 15 मिनट के ब्रेक के बाद पता लगेगा क्या रिस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगते हैं या फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

बता दें कि पिछले सप्ताह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के इस फैसले से राजनीति में भूचाल आ गया था। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की आदालत सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी। 

बता दें कि गुरुवार को ही पायलट गुट की ओर से प्रतिवादियों की सूची में केंद्र सरकार को शामिल करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी गई है। अगर इस अर्जी पर भी सुनवाई हुई तो फैसला आने में कुछ और वक्त लग सकता है।

इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। वहीं गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया था। 

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