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राजस्थान में आज से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू, सड़कें सुनसान, जानिए क्या खुला-क्या बंद

लोग बिना वजह सड़कों पर न निकलें इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कर्फ्यू 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इन 15 दिनों को अशोक गहलोत सरकार ने 'जन अनुशासन पखवाड़े' का नाम दिया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 19, 2021 11:36 IST
Coronavirus Curfew in Rajasthan till 3 may guidelines what is open and closed राजस्थान में आज से 3 म- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE) राजस्थान में आज से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू, सड़कें सुनसान, जानिए क्या खुला-क्या बंद

जयपुर. राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में आज से 3 मई तक 15 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान राजधानी जयपुर समेत राज्य के तमाम शहरों की सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। लोग बिना वजह सड़कों पर न निकलें इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कर्फ्यू 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इन 15 दिनों को अशोक गहलोत सरकार ने 'जन अनुशासन पखवाड़े' का नाम दिया है। इन अवधि में सभी कार्यस्थल, बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान वैक्सीन लगवाने जा रहे लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं राजस्थान में क्या खुला रहेगा।

ये सरकारी दफ्तर खुलेंगे

  1. चिकित्सा सेवाएं
  2. जिला प्रशासन
  3. पुलिस
  4. स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण
  5. होमगार्ड
  6. जेल
  7. कंट्रोल रूम और वार रूम
  8. फायर ब्रिगेड
  9. नागरिक सुरक्षा
  10. सार्वजनिक परिवहन
  11. नगर निगम
  12. नगर विकास न्यास
  13. विद्युत
  14. पेयजल,
  15. स्वच्छता
  16. टेलीफोन
  17. केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय

इन्हें भी इजाजत

  1. प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट लैब- इनके कर्मचारी पहचान पत्र के साथ आ जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर, चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें
  2. माल परिवहन करने वाले वाहन- अंतरराज्यीय व अंतर जिला
  3. रबी फसली की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए अनमुति लेगी होगी।
  4. बैंकिन सेवाएं, एटीएम और बीमा कंपनियों के ऑफिस
  5. उद्योग इकाईयों व निर्माण सें संबंधित कार्यों को काम करने की अनुमति
  6. पेट्रोल पंप, एलपीजी के रिटेल आउटलेट

किराना की दुकानों व मंडियों को लेकर क्या है नियम

  1. किराना की दुकानें, मंडियां, फल सब्जी वाले शाम 5 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। दुकानदारों को होम डिलीवरी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
  2. ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा व मोबाइल वैन के जरिए फल व सब्जी शाम 7 बजे तक बेची जा सकेगी।
  3. रेस्टोरेंट को लेकर नियम - रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।

शादी, सेहत, सफर व अंतिम संस्कार के लिए नियम

  1. शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  2. गर्भवती महिलाओं या बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट
  3. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आने जाने की छूट। 
  4. एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स प्रवेश पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे।
  5. बाहर के राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी।

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