राजस्थान: अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के दिव्यांग जनों के लिए बड़ा ऐलान किया है और उन्हें सरकार मुफ्त में स्कूटी दे रही है। गहलोत सरकार दिव्यांग छात्र-छात्राओं समेत नौकरी के लिए आने-जाने वाले दिव्यांग लोगों को को स्कूटी वितरित कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना गहलोत सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है। सरकार की इस स्कीम में राज्य के छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को खूब लाभ मिल रहा है और वो अब स्कूटी से स्कूल-कॉलेज और दफ्तर जा रहे हैं। सरकार ने इस साल स्कूटी की वितरण की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है, ताकि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांग युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सके।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ राज्य के उन्हें ही मिलेगा जिनके शरीर का 50 फीसदी शारीरिक रूप से दिव्यांग हो।
इस योजना के लिए सिर्फ दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए।
15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के और 29 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
आधार कार्ड
राशन कार्ड
दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक अकाउंट डिटेल्स
ड्राइविंग लाइसेंस
ऐसे करें आवेदन
इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर लॉगिन करें।
अगर आपके पास आईडी है, तो Sign in पर क्लिक करें, अगर आईडी नहीं है, तो Sign up पर क्लिक करें।
इसके बाद SJMS DSAP आइकन पर क्लिक करें।
अगर आपको यह आईकन नजर नहीं आ रहा है, तो SJMS DSAP सर्च करें।
योजना का लिंक नजर आने पर क्लिक करें।
इसके बाद पूछी गईं सभी जानकारियों को पढ़कर ध्यान से भर दें।
सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सबमिट कर दें।
ये राज्य सरकार की मुफ्त दिव्यांग स्कूटी योजना है और इसके लिए पैसे नहीं देने होते हैं।