जोधपुर: यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी है। ये पैरोल आसाराम को इलाज के लिए मिली है।
आसाराम पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम पैरोल मंजूर की।
मार्च में सजा माफ करने की याचिका खारिज हुई थी
मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दें।
इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आसाराम की उम्र करीब 83 साल हो गई है और वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। (इनपुट: चन्द्रशेखर व्यास)