जयपुर: राजस्थान सरकार ने सोमवार को कहा कि ई-मित्र की गलती के कारण वृद्धावस्था पेंशन रुकना गंभीर है और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है।
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। गहलोत ने कहा कि वृद्धजन पेंशनर को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मोबाइल पर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध कराकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं।