दिवाली के पटाखे जलाना भारत में एक प्रथा सी रही है। हालांकि, पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण ने जश्न में खलल डालने का काम किया है। एके बाद एक कई राज्यों ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर बैन लगाया है। अब पटाखों पर बैन लगाने की लिस्ट में पंजाब की भी एंट्री हो गई है। पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखों पर बैन की बात कही है। हालांकि, इसमें एक छूट भी होगी।
ये छूट मिलेगी
पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर केवल ग्रीन पटाखों को छूट दी जाएगी। हालांकि, ये छूट भी बस कुछ ही देर पटाखे जलाने के लिए होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में केवल लाइसेंसधारी कारोबारियों को इन पटाखों की बिक्री करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर कोई भी ई-कॉमर्स साइट या अन्य पटाखों की ऑनलाइन बिक्री का ऑर्डर स्वीकृत नहीं कर सकेंगे।
इस समय तक छूट
पीटीआई के अनुसार, पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा है कि दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष दोनों पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति होगी।
इन राज्यों में भी लगी है पाबंदी
पंजाब से पहले दिल्ली सरकार ने भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ महीनों पहले दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक बैन लगाने की घोषणा की है। हालांकि, रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस व नए साल पर रात 11.55 बजे से लेकर 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है।
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