पंजाब में जल्द ही नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य सरकार ने पंजाब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब चुनाव को फैसला करना है कि राज्य में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव कब करवाने हैं। स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर पंजाब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।
मंत्री ने दी जानकारी
साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब गर निगम और नगर परिषद के चुनाव पुराने वार्ड बंदी प्रक्रिया से होगी। इसके अलावा, यह भी कहा कि चुनाव पार्टी के चुनाव निशानों पर होंगे। मंत्री ने विभाग से कहा कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड बंटवारे के मुताबिक ही इस बार के चुनाव होंगे। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।
कोर्ट के आदेश पर आई तेजी
सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने में जुट गई है। साथ ही सरकार नगर काउंसिलों और निगमों के विकास कार्यों को लगातार करवा रही है ताकि लोगों को डायरेक्ट जोड़ा जा सके। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को साधने के लिए अपने स्टेट प्रधान को भी बदल दिया है। आप ने अब हिंदू चेहरे और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को प्रधान नियुक्ति किया है, जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बटाला के एमएलए शेरी कलसी को दी गई है।
कोर्ट में चली लंबी लड़ाई
जानकारी दे दें कि पंजाब के 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई है। 11 नवंबर को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाने को कहा था। कोर्ट ने 15 दिनों में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन और अगले 8 सप्ताह में चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिया था।