
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा। डीसी निशांत यादव ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब दोबारा नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा मेयर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है।
कोर्ट ने 29 जनवरी के बाद चुनाव कराने का दिया था निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव 24 जनवरी को कराने की चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सोमवार को खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 29 जनवरी के बाद मेयर चुनाव कराने के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
चुनाव प्रक्रिया में बरती जाए पारदर्शिता
यह निर्देश आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद और चंडीगढ़ के मौजूदा महापौर कुलदीप कुमार धलोड़ द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने अनुरोध किया था कि मेयर चुनाव फरवरी में कराये जाएं ताकि वह अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर सकें। उन्होंने इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था।
गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर कराई जाए वोटिंग
याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि मेयर चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए। हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के बाद धलोड़ के वकील फेरी सोफत ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि अगर 24 जनवरी को महापौर चुनाव होता है तो उन्हें एक साल से भी कम का कार्यकाल मिलेगा, क्योंकि वह पिछले साल 20 फरवरी को इस पद के लिए निर्वाचित हुए थे, जब हाई कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 के चुनाव रद्द कर दिए थे।
भाषा के इनपुट के साथ