चंडीगढ़: पंजाब के निर्वाचन निकाय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रवनीत सिंह बिट्टू की उस शिकायत के संबंध में रविवार को रिपोर्ट मांगी जिसमें कहा गया है कि लुधियाना नगर निगम आयुक्त ने उन्हें निर्धारित समय के भीतर अदेयता प्रमाणपत्र जारी नहीं करके निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार बिट्टू ने शनिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर उनकी नामांकन प्रक्रिया को विफल करने के लिए उन्हें आधिकारिक आवास संबंधी बकाया किराया नोटिस भेजने का आरोप लगाया था।
लुधियाना के नगर निगम आयुक्त की शिकायत की थी
तीन बार के सांसद बिट्टू हाल में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गये थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने बिट्टू की शिकायत पर स्थानीय शासन विभाग के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि बिट्टू ने आवेदन जमा करने के 48 घंटे के भीतर लुधियाना के नगर निगम आयुक्त द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के संबंध में सीईओ को शिकायत सौंपी थी।
एक जून को होगा सभी 13 सीटों पर मतदान
बिट्टू को बृहस्पतिवार को उनके आधिकारिक आवास के किराये के रूप में 1.82 करोड़ रुपये भुगतान करने का नोटिस दिया गया था। उन्हें शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करना था। भाजपा नेता ने दावा किया कि उन्होंने बकाया चुकाने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और लुधियाना के पायल में अपनी पैतृक जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। उन्होंने कहा था कि बकाया चुकाने के बाद, बिट्टू को कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र मिला और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर एक जून को मतदान होगा।
इनपुट-भाषा