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खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत मामले की न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

हाई कोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: March 07, 2024 19:00 IST
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट - India TV Hindi
Image Source : FILE- ANI पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

जांच टीम में पंजाब-हरियाणा की पुलिस भी शामिल

इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पंजाब तथा हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के दो अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

झड़प के दौरान पंजाब के किसान की हुई थी मौत

मूल रूप से बठिंडा के निवासी शुभकरण (21) की 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर झड़प के दौरान मौत हो गई थी। झड़प के दौरान 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गये थे। मामले में पंजाब सरकार पहले ही ‘शून्य प्राथमिकी’ में हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है।

किसान मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएमए) ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया है। सुरक्षा बलों द्वारा उनके मार्च को रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान पंजाब और हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमा पर रुके हुए हैं। किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हैं। हरियाणा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है।

इनपुट- भाषा

 

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