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शंभू बॉर्डर का बैरियर तोड़ेंगे किसान! दिल्ली जाने की हर तैयारी पूरी; हाई कोर्ट ने कही ये बात

हरियाणा और पंजाब की सीमा पर किसानों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। वहीं शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा की गई घेराबंद को हटाने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पोकलेन मशीन भी मंगाई गई है।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Amar Deep Published on: February 20, 2024 16:41 IST
शंभू बॉर्डर से बैरियर हटाने के लिए मंगाई गई पोकलेन मशीन।- India TV Hindi
Image Source : PTI शंभू बॉर्डर से बैरियर हटाने के लिए मंगाई गई पोकलेन मशीन।

चंडीगढ़: शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीनें भी पहुंच गई हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे हैं, जिसे देखने के लिए मेले जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। इस पोकलेन मशीन के ऑपरेटर को आंसू गैस के गोलों और रबर बुलेट से बचाने के लिए पूरे केबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट्स के साथ कवर किया गया है। इस इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर नहीं होगा। ऐसी और भी मशीनें पहुंच रही हैं। इसके साथ-साथ ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई भी किया गया है जो आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। किसानों ने दिल्ली कूच के लिए सुबह 11 बजे तक का समय दिया है।

नियमों के तहत किया जाए प्रदर्शन

बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर दाखिल दोनों याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। वहीं किसानों की तरफ से आज भी कोई वकील हाई कोर्ट में नहीं पेश हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन नियमों के तहत ही किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली ही जाना है तो बस पर चले जाओ, ट्रैक्टर-ट्रॉली का काफिला लेकर क्यों जाना है?

हाई कोर्ट ने मांगा बैठक का ब्योरा

हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को मोटर विहिकल एक्ट के तहत हाईवे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए। प्रदर्शनकारियों को छोटी-छोटी टुकड़ियों में इकट्ठे होने की इजाजत दी जाए। वहीं रविवार को केंद्र के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत का क्या हाल निकला, उसका ब्योरा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया है। केंद्र सरकार इस बारे में जानकारी अगली सुनवाई पर देगा।

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