Saturday, November 02, 2024
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शंभू बॉर्डर पर किसानों की जेसीबी-पोकलेन मशीन से टेंशन में केंद्र और हरियाणा सरकार, पंजाब से कार्रवाई करने को कहा

हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि जेसीबी और पोकलेन समेत तमाम तरह की मशीनें शंभू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसे तुरंत मौके से हटाया जाए।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Mangal Yadav Updated on: February 21, 2024 9:14 IST
शंभू बॉर्डर पर किसानों की जेसीबी-पोकलेन मशीन - India TV Hindi
Image Source : PTI शंभू बॉर्डर पर किसानों की जेसीबी-पोकलेन मशीन

शंभू बॉर्डर पर किसान बैरिकेड्स और सीमेंट की दीवार तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीन के साथ दिल्ली कूच के लिए तैयारी में जुटे हैं। किसानों की जेसीबी और पोकलेन मशीन को देख केंद्र और हरियाणा सरकार टेंशन में है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि जेसीबी और पोकलेन समेत तमाम तरह की मशीनें शंभू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसे तुरंत मौके से हटाया जाए। 

केंद्र ने पंजाब सरकार से कार्रवाई करने को कहा 

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजे पत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है और मंत्रालय ने राज्य सरकार को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसानों की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगी शंभू सीमा के पास भारी मशीनरी जुटा रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। 

शंभू बॉर्डर पर 14 हजार से ज्यादा लोग मौजूद

मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14,000 लोगों को राजपुरा-अंबाला रोड पर शंभू बैरियर पर एकत्र होने दिया गया और उनके साथ लगभग 1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 300 कार,10 मिनी बस और अन्य छोटे वाहन भी हैं। उसने दावा किया कि इसी तरह, पंजाब ने ढाबी-गुजरां बैरियर पर करीब 500 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ लगभग 4,500 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों को पथराव करने और भारी मशीनरी जुटाने की खुली छूट दे दी गई है और उनका इरादा पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था पैदा करना है। 

 गृह मंत्रालय ने जताई आपत्ति

 गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों और उसने खासकर राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी और अन्य भारी उपकरणों के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई है।

(पीटीआई से भी इनपुट)

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