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चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव कब होगा? तारीख आई सामने, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। वोट देने आने वाले पार्षद बिना किसी सुरक्षाकर्मी और समर्थकों के आएंगे।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Malaika Imam Updated on: January 24, 2024 16:17 IST
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

चडीगढ़ में मेयर चुनाव टलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश किया कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। वोट देने आने वाले पार्षद बिना किसी सुरक्षाकर्मी और समर्थकों के आएंगे। पार्षदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। नगर निगम चुनाव के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से चंडीगढ़ पुलिस की होगी। 

दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं

आप-कांग्रेस गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार और 'आप' के पार्षद कुलदीप टीटा की ओर से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दो याचिका दाखिल की गई थी। एक याचिका उन्होंने 18 जनवरी को चुनाव रद्द होने के तुरंत बाद दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की, जबकि दूसरी याचिका उन्होंने 19 जनवरी को दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 6 फरवरी को चुनाव कराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

इससे पहले 18 जनवरी की तारीख तय थी

इससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 18 जनवरी को चुनाव तय किए गए थे। इसके लिए चंडीगढ़ डीसी विनय कुमार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 16 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के प्रत्याशी जसवीर सिंह बंटी के नामांकन वापसी के समय हंगामा हो गया और DC द्वारा लगाए गए चुनाव अधिकारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके चलते इस चुनाव को टाल दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से नगर निगम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद ही कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।

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