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चंडीगढ़ मेयर चुनाव के कुछ घंटे पहले AAP को करारा झटका, किसी भी वक्त हो सकती है मेयर की गिरफ्तारी

चंडीगढ़ मेयर चुनाव से कुछ घंटे पहले मौजूदा 'आप' मेयर कुलदीप कुमार और उनके साले के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। दोनों पर घूस लेने का आरोप है।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Malaika Imam Published : Jan 30, 2025 7:58 IST, Updated : Jan 30, 2025 8:27 IST
चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार
Image Source : PTI चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार

आज होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव से कुछ घंटे पहले एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मौजूदा मेयर और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने सफाईकर्मी की नौकरी दिलवाने के नाम पर एक शख्स से 75 हजार रुपये की घूस ली थी।

 सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने का वादा किया

यह मामला तब सामने आया जब चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को रवि नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। रवि का आरोप था कि कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल ने उसे सफाईकर्मी की नौकरी दिलवाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले उनसे 75 हजार रुपये की रिश्वत ली गई। शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अब मेयर और उनके साले को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। अगर आज होने वाले चुनाव से पहले सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगा।

"मेयर के कार्यकाल में हुई नियुक्ति की हो जांच"

रवि ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर 75,000 रुपये लिए, लेकिन बाद में न तो नौकरी दी और न ही कोई कार्रवाई की। इसके साथ ही उन्होंने रवि को धमकी भी दी कि यदि यह मामला किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रवि की शिकायत में यह भी कहा गया है कि वह चाहते हैं कि मेयर कुलदीप कुमार के कार्यकाल में जो नए कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनकी नियुक्ति की जांच की जाए, ताकि यह पता चल सके कि क्या अन्य लोगों को भी इसी तरह की धोखाधड़ी के आधार पर नौकरी मिली है या नहीं।

रवि ने अपनी शिकायत में आरोपी मेयर और उनके रिश्तेदार के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की-

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अवैध gratification लेना
  • भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023 की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश
  • भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023 की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी
  • भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023 की धारा 319 के तहत धोखाधड़ी द्वारा व्यक्ति का छल करना
  • भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023 की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी

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