केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
आयकर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा-मोटा अंतर पाए जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे। करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे-मोटे अंतर को लेकर यह नीति अपनाई जा रही है।
आयकर विभाग उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने मोटी रकम तो जमा कराई है लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और साथ में आयकर विभाग की अपील को भी नजरंदाज किया है
बांबे हाई कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र में एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है।
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