आयकर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा-मोटा अंतर पाए जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे। करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे-मोटे अंतर को लेकर यह नीति अपनाई जा रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
उल्लेखनीय है कि इस साल एक जुलाई से GST व्यवस्था लागू हुई है। इस व्यवस्था के तहत GSTN के जरिये रिटर्न दायर किये जाते हैं
देश में टैक्स आधार बढ़ाने की सरकार की योजना के तहत इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1.25 करोड़ नए करदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
GSTN ने करीब 35 लाख करदाताओं को निर्बाध कर भुगतान की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले 1 महीने में पोर्टल के फीचर्स में सुधार किया है।
टैक्स दाताओं को अपनी आय के मुताबिक टैक्स देनदारी और एडवांस टैक्स की देनदारी की सही जानकारी मिल सके इसके लिए आयकर ने एक नये मैकेनिज्म को ड्राफ्ट किया है।
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
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