नेशनल बिल्डिंग कंट्रक्शन कार्पोरेशन को अगले 3 साल यानि 2020 तक देश के 10 रेलवे स्टेशनों के पुनर्रविकास का जिम्मा सौंपा गया है
कोर्ट ने DGCA के कम बैगेज शुल्क के नियम को निरस्त कर दिया और 15 से 20 किलो के बीच बैगेज होने पर प्रति किलो 250 रुपए की दर से शुल्क लेने का निर्देश दिया है।
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