अगर आपने अबतक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब और देर मत कीजिए, क्योंकि शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।
आयकर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा-मोटा अंतर पाए जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे। करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे-मोटे अंतर को लेकर यह नीति अपनाई जा रही है।
बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
आयकर विभाग कथित कर चोरी के उन 30,000 से अधिक मामलों की जांच कर रहा है जिनमें करदाता द्वारा नोटबंदी के बाद रिटर्न आयकर रिटर्न में संशोधन किया गया
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