वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत इकाइयां जीएसटी पहचान संख्या (GSTN) में पंजीकृत ईमेल तथा मोबाइल नंबर बदलने के लिए वैध दस्तावेजों के साथ अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के कर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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