संकटग्रस्त यूनिटेक लि. ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नोएडा और गुड़गांव की दो देरी से चल रही परियोजनाओं में घर के खरीदारों को पैसा लौटाने में अक्षमता जताई।
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को गुड़गांव के एक व्यक्ति को अपार्टमेंट आवंटित करने में विफल रहने पर 60 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है।
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