ट्राई ने टेलिकंपनियों को एक अलर्ट दिया है जिसमें अनरजिस्टर्ड नंबर को 30 दिन के अंदर बंद करने को कहा गया है. ट्राई ने टेलिकंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि नॉर्मल नंबर से किसी भी तरह के प्रमोशनल मैसेज या फिर कॉल करके मोबाइल यूजर्स को परेशान न किया जाए.
बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों ने एक साथ कहा कि ‘समान सेवा-समान कानून’ पर जोर दिया और कहा कि दूरसंचार कंपनियों के समान सेवाएं देने वाली ओटीटी कंपनियों पर भी वैसे ही नियम लागू होने चाहिए जैसे उनपर लागू हैं।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) उड़ान के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी (इन फ्लाइट) की अनुमति देने के बारे में अपनी सिफारिशें इस महीने के अंत तक देगा।
वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि पिछले महीने से जारी रिलायंस जियो की दो नई शुल्क योजना TRAI के दिशानिर्देशों के खिलाफ है।
लेटेस्ट न्यूज़