चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है।
अगर आपके पास भी कार, मोटरसाईकिल, स्कूटर या अन्य कोई वाहन है तो आप चालान कटने के बाद भी पैसे दें यह जरुरी नही है।
ट्रैफिक चालान के लेकर बड़ी खबर है। अगर आपके पास भी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल या अन्य कोई भी वाहन है तो यह खबर आपके लिए ही है। पुलिस ने ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है।
यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाए। अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग के चलते बढ़ती दुर्घटनाओं को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराध के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।
1 सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। जानिए कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में जिसका सीधा असर आपकी जेब और सेहत पर पड़ने वाला है।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
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