पहले, इक्विटी अकाउंट जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के तहत खोले जाते थे, जबकि कमोडिटी खातों का प्रबंधन जीरोधा कमोडिटीज लिमिटेड के तहत किया जाता था। ग्राहकों को हर खाते में अलग-अलग धनराशि जमा करने की जरूरत होती थी।
सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी ट्रेडिंग एकाउंट से आधार नंबर को जोड़ना अनिवार्य है और इस समय सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा
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