TDS के बारे में कई बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की सैलरी पर ये कब और क्यों काटा जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं।
कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) अनिवार्य कर दिया है।
आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी - मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से जीएसटी नेटवर्क पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
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