जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशनों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नोटिस में करदाता को यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे किस कारण से नोटिस भेजा जा रहा है।
आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, लेकिन ई-वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। टैक्स चुकाने वालों के लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड न आए तो परेशान न हों। आयकर विभाग ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। आप रीइश्यू के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिफंड के फेल होने के पीछे गलत बैंक डिटेल (खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, नाम बेमेल आदि) और अकाउंट होल्डर का केवाईसी पेंडिंग होना भी हो सकता है।
आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए यह आदेश जारी किया। एक लाख रुपये की लिमिट में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर, अधिभार शामिल है।
नई वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है।
ITR Filing July 31Last Date: ITR फाइल करते वक्त गलती करने से बचें वरना डिमापर्टमेंट के तरफ से पेनल्टी लगा दिया जाता है। इससे बचने के लिए नीचे बताई जा रही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स ऑफिस से छिपाने या न देने पर आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है।
आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।
कर मामलों में बिना आमना सामना के अपील (फेसलेस अपील) की सुविधा 25 सितंबर यानी दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी।
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा यानी लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है।
आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।
लेटेस्ट न्यूज़