देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आज से सभी टैक्स के दायरे में आने वाले सेवाओं पर 0.5 फीसदी स्वच्छ भारत टैक्स (सेस) वसूला जाएगा।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक पहले सात महीनों में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तकरीबन 36 फीसदी बढ़कर 3.83 लाख करोड़ रुपए रहा है।
भारत के लोगों की विदेशों में खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई भारतीयों की पहली पसंद हैं।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए धन जुटाने हेतु सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी स्वच्छ भारत सेस लगाने का निर्णय लिया है।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आपके काम अटक जाएंगे। इसकी व्यवस्था आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है।
सिंगापुर, लग्जमबर्ग और केमैन आइसलैंड को पीछे छोड़कर अमेरिका अरबपतियों और उद्योगपतियों के लिए आकर्षक टैक्स हेवन देश बन गया है।
कॉरपोरेट टैक्स में दी जाने वाली रियायतों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और टैक्स की दर अगले चार साल में घटाकर 25 फीसदी करने का रोडमैप जल्द जारी होगा।
टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80सी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यहां ऐसे अन्य कई और विकल्प भी मौजूद हैं, जो आपको टैक्स बचाने में मददगार हो सकते हैं।
जीएसटी में शराब और तंबाकू जैसे नुकसानदेह उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को सिन टैक्स देना होगा। वित्त मंत्रालय ने इसका प्रावधान किया है।
अगर आपने पहले कभी निवेश नहीं किया है तो आप बाजार में खुद को निवेशक के तौर पर बिगनर मान सकते हैं।
घर से बाहर खाना एक महंगा और कड़वा अनुभव हो सकता है। महंगे व्यंजन और उन पर लगने वाले TAX और सर्विस चार्ज हमेशा ग्राहकों के स्वाद को खराब कर देते हैं।
वित्त मंत्रालय ने थैलेसीमिया, कैंसर, एड्स और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए खर्च हुई राशि पर टैक्स लाभ लेने के नियमों को आसान बना दिया है।
मंगलवार को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि GST को अगले साल से लागू कर दिया जाएगा।
Home loan के जरिए अपना घर खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान से पढ़ें। नहीं होगी लोन में कोई दिक्कत।
2016-17 के लिए आयकर की स्लैब आगामी बजट में तय होगी। अगर आप समझदारी से कुछ निवेश के फैसले लेते हैं तो सालाना बड़ी आय के बाद भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन अब पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं।
टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है।
जानिए इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करना क्यों है जरूरी और क्या है तरीका।
अब नया ITR फॉर्म भरना बेहद आसान है, जानिए कैसे भरेंगे फॉर्म।
जानिए कैसे कुल CTC में से निकाले करयोग्य आय।
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