वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
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