टैक्स दाताओं को अपनी आय के मुताबिक टैक्स देनदारी और एडवांस टैक्स की देनदारी की सही जानकारी मिल सके इसके लिए आयकर ने एक नये मैकेनिज्म को ड्राफ्ट किया है।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक करोड़ रुपए से ऊपर के सभी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों क जांच की जाए।
भारत का पहला जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 92,283 करोड़ रुपए रहा। यह कलेक्शन तय लक्ष्य से अधिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लागू हुए एक पखवाड़ा ही हुआ है और कुछ करदाताओं ने शिकायत की है कि GST पोर्टल पर अन्य के साथ उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
आयकर कानून के तहत टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
देश में लगातार अमीरों की संख्या बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है।
GSTN ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि उनके सभी आंकड़े और जानकारी नेटवर्क में कूट भाषा में सुरक्षित होगी और केवल करदाता और आकलन अधिकारी ही इसे देख सकेंगे।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
सरकार ने 21.54 लाख टैक्सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्स बकाया है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एयर इंडिया की आंशिक रूप से 2,300 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।
CBDT ने IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
18 लाख संदिग्ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगी।
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