डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।
29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित, जिसमें लागू ब्याज और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है।
केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।
इनकम टैक्स विभाग हांगकांग के अरबपति बिजनेसमैन ली का-शिंग की सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड पर 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
ITAT ने केयर्न एनर्जी पीएलसी को 10 साल पहले अर्जित पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का आदेश दिया है।
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