केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।
इनकम टैक्स विभाग हांगकांग के अरबपति बिजनेसमैन ली का-शिंग की सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड पर 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
ITAT ने केयर्न एनर्जी पीएलसी को 10 साल पहले अर्जित पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का आदेश दिया है।
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