ELSS का पूरा नाम Equity-Linked Savings Scheme है। ईएलएसएस के नाम से ही मालूम चल जाता है कि ये एक इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में किए जाने वाले निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसेट की कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने पर जो मुनाफा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।
What is VPF: सरकारी स्कीम होने के वजह से इसमें निवेश बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। EPF और VPF दोनों सरकारी स्कीम्स हैं। आइए आज VPF के बारे में जानते हैं।
ITR Last Date: 31 जुलाई की समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करने के कितने फायदे हैं। अभी तक का रिपोर्ट क्या कहता है? आइए जानते हैं।
आयकर अधिनियम के अनुसार सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाभ की बात करें तो दोनों के बीच कई समानताएं हैं। यहां इन दोनों के बीच अंतर जानने के अलावा टैक्स सेविंग के टिप्स की जानकारी ले सकते हैं।
टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें।
क्या आप जानते हैं कि Leave Travel Allowance (LTA) से भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कंपनी LTA के जरिए अपने कर्मचारियों की यात्रा के टिकट का खर्च उठाती है। इसमें उसके परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल होता है।
वित्त वर्ष 2022-23 जल्द ही खत्म होने वाला है, ऐसे में आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आप अंतिम समय में टैक्स बचाने के तरीके खोज रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आपको आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
सरकारी योजनाओं में निवेश कर टैक्स में छूट लेने के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं। इसके लिए आपको कहीं भी निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउस रेंट, होम लोन, एजुकेशन लोन और बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी बहुत ही आसानी से टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।
टैक्स सेविंग करने के लिए लोग अलग-अलग जगह निवेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके नाम पर होम लोन हो तो भी आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। होम लोन पर टैक्स सेविंग करने के 5 आसान तरीके हैं। इससे टैक्स सेविंग के अलावा होम लोन की ईएमआई देने में भी परेशानी नहीं होती है।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स पर छूट पाने के लिए अलग-अलग तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो NSC में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न की गारंटी के अलावा निवेश करने की भी कोई सीमा नहीं है।
इस बार का आम बजट- 2023 बड़े बदलावों के साथ हमारे बीच आया है, वहीं इनकम टैक्स को लेकर इसमें राहत देने वाला बड़ा बदलाव शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई बेहतर चीजों का संयोजन भी इस बजट में किया गया है, आइये जानते हैं क्या अहम बदलाव बजट में शामिल हुआ है।
होम लोन लेते समय कई तरह के सवाल आते हैं, कि कौन-सा होम लोन हमारे लिये बेहतर रहेगा, ऐसे में आप चुनाव करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं आज हम आपको जॉइंट होम लोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
बजट को आने में कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं बजट में हमें कई ऐसी टर्म्स मिलती हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। वहीं आज हम आपको बजट से जुड़े अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
Tax Saving Options: यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए कई प्रकार के अलाउंस काम में आ सकते हैं। इन अलाउंस को अपनी प्लानिंग में शामिल कर आप अधिक टैक्स बचा सकते है।
प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ एकाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
देश में उभरते उद्यमियों को राहत पहुंचाने और स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कुल निवेश के 10 करोड़ रुपए से अधिक न होने की स्थिति में टैक्स से छूट देने की आज मंजूरी दे दी।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिहाज से भारत सबसे पंसदीदा गंतव्यों में से एक है और अगले पांच साल में देश में होने वाला वार्षिक विदेशी निवेश करीब 75 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताने जा रही है टैक्स सेविंग के ऐसे ही 10 नायाब तरीके जो न सिर्फ आपका टैक्स बचाएंगे वहीं बचत भी करेंगे।
आपको यह जानकार हैरानी होगी कि आप सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि खर्च के जरिए भी इनकम टैक्स में बचत कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि खर्च के जरिए इनकम टैक्स बचाने के क्या तरीके हैं।
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