जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्री समूह के गठन को मंजूरी दे दी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को संयोजक बनाया गया है
Rupay कार्ड और BHIM एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी। आज होने वाली GST काउंसिल की 29वीं बैठक में इसपर मुहर लग सकती है
जीएसटीएन मंत्री समूह ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह उन कर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्हें इन्फोसिस द्वारा तैयार डेटा विश्लेषण उपाय के जरिए चिन्हित किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।
राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह (आंतरिक) माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में 20 अप्रैल से शुरू होगी।
बिहार की नितीश सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज वर्ष 2018-19 के लिए बिहार का बजट पेश किया। करीब 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के इस बजट में मोदी ने एक भी नया कर नहीं लगाया है।
ITC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पुरी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिल कर राज्य में बिस्किट, नूडल्स, कुकीज व अन्य खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है।
शक्तिशाली माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इस अर्जेंट मीटिंग के एजेंडा के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 12 और 18 प्रतिशत दरों को एक नए स्लैब में विलय करने की संभावनाओं की जांच करेगी।
अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है
GST परिषद ने चॉकलेट, च्विंगम, शैम्पू, डियोडोरेंट, जूता पॉलिश, डिटर्जेंट, मार्बल और कॉस्मेटिक्स जैसी वस्तुओं पर टैक्स 28 से घटाकर 18 % कर दिया है।
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