रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Limited) नोएडा स्थित अपनी ट्विन टावर इमारत को नियंत्रित धमाके के साथ गिराये जाने के बाद उसी जगह पर एक नयी आवासीय परियोजना विकसित करना चाहती है।
न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93ए के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित Supertech Twin Tower को गिराने का आदेश दिया है और इस भवन को 28 अगस्त को तोड़ा जाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियां मौजूद रहें, ताकि जल्द से जल्द नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुपरटेक के 915 फ्लैट और दुकानों वाले 40 मंजिला दो टॉवर्स का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के साथ साठगांठ कर किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सुपरटेक के 915 फ्लैट और दुकानों वाले 40 मंजिला दो टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के साथ साठगांठ कर किया गया है और उच्च न्यायालय का यह विचार सही था।
आदेश में कहा गया है कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्वीन टॉवर्स में 915 फ्लैट्स और दुकानें हैं जिनका निर्माण नोएडा अथॉरिटी के साथ सांठगांठ कर किया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह उसकी रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए और जमा करवाए ताकि उन मकान खरीदारों को ब्याज का भुगतान किया जा सके।
एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। एमराल्ड कोर्ट में बने 2 टावरों की वैधता पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
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