जून में अपनी बोर्ड बैठक में सेबी बोर्ड ने सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की लिस्टिंग की समय अवधि को मौजूदा छह दिनों से घटाकर इश्यू बंद होने की तारीख (टी डे) से तीन दिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
SEBI: सेबी ने बुधवार को कहा कि नई लिस्टिंग समय सीमा 1 सितंबर या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक मुद्दों के लिए स्वैच्छिक होगी और 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी मुद्दों के लिए अनिवार्य होगी।
SEBI Share market News: बॉन्ड में निवेश करने का कोई विशेष समय नहीं होता है। आप जब चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं। आप वर्ष में कभी भी बॉन्ड खरीदते हैं। अब इसमें सेबी ने कुछ बदलाव किया है। आइए जानते हैं।
SEBI New Order: दो अलग-अलग आदेशों में सेबी ने अपनी पड़ताल में पाया कि ये कंपनियां निवेश सलाहकार के रूप में बिना प्रमाणित सर्टिफिकेट के ही निवेश सलाहकार सेवाओं दे रही थी। कुछ और जानकारी भी सामने आई। अब खबर आ रही है कि उन चारों कंपनियों को बैन कर दिया गया है।
बाजार नियामक SEBI ने रशिल डेकोर, कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अलायंस और छह अन्य पर अपने IPO दस्तावेजों में पूरी तरह खुलासा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है।
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