बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि उसके विचार से सेबी ने उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि अब जबकि निपटान आदेश रद्द कर दिया गया है, सेबी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला करेगा। सेबी को उसके आदेश का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया।
साथ ही शिकायतकर्ता नामित निकाय की तरफ से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर शिकायत की दूसरी समीक्षा की मांग कर सकता है।
जून में अपनी बोर्ड बैठक में सेबी बोर्ड ने सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की लिस्टिंग की समय अवधि को मौजूदा छह दिनों से घटाकर इश्यू बंद होने की तारीख (टी डे) से तीन दिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
SEBI Updates: ऑप्शन से कमाई करने की सोच रहे निवेशकों के लिए खुशखबरी आई है। सेबी अब एक नए नियम पर काम करने जा रहा है।
निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की सूचीबद्धता की समयावधि को निर्गम बंद होने (टी) की तारीख से मौजूदा 6 दिनों से घटाकर 3 दिन करने को मंजूरी दी है।
अधिसूचना के अनुसार, “इन कंपनियों को मुख्यधारा की मीडिया के माध्यम से निवेश करने वाले लोगों में फैल रही किसी सूचना या कथित घटना के संबंध में सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर उसकी पुष्टि, खारिज या स्पष्टीकरण देना होगा।
SEBI Auction Properties: सेबी ने निवेशकों का पैसा ब्याज समेत वापस करने के निर्देश के बाद उनकी कुछ संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। अब इस संबंध में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
SEBI News: सेबी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कारोबार के साथ-साथ डीमैट खातों के मूल्यांकन और विभिन्न पक्षों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह निर्णय किया गया है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है?
आखिरकार शेयर बाजार के नए बॉस का नाम फाइनल हो गया है। SEBI ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी अटकले काफी दिनों से चल रही थी। आइए इस खबर में पूरी स्टोरी समझते हैं।
सेबी के बोर्ड ने यहां हुई एक बैठक में कई कदम उठाए। बोर्ड ने ऋण पुनर्संरचना से गुजर रही कंपनियों के लिए प्रावधान आसान करने को भी मंजूरी दी।
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।
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