उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि RCOM अपनी संपत्तियां बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रिलायंस जियो को नहीं बेच सकती है।
एक आर्बिट्रेशन कोर्ट (मध्यस्थ पंचाट) ने एक अंतरिम आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी संपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
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