सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई, 2023 को सहारा ग्रुप की 4 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था।
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि लगभग 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
सहारा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उसे प्रिंसीपल राशि जो लगभग 24,700 करोड़ रुपए है, जमा करने का निर्देश दिया और हम पहले ही 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं।
सहारा समूह को कोई राहत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पुणे स्थित लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंबी वैली की नीलामी पर स्टे देने से इनकार कर दिया।
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