सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई, 2023 को सहारा ग्रुप की 4 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर जॉइंट वेंचर/डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' के आधार पर बेच देगी।
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि लगभग 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
Sahara ka paisa kaise nikale : काफी सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है। अगर अप्लाई करने के 45 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो आपको पोर्टल पर दोबारा अप्लाई करना होगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल अगस्त में संसद को सूचित किया था कि सहारा इंडिया समूह की कई कंपनियों में लगभग 13 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंड फंसे हुए हैं।
अगर कोई निवेशक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि का दावा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा।
दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
अब तक 5 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के 45 दिनों के भीतर पैसा वापस मिलेगा
इस पोर्टल से शुरुआती दौर में करीब एक करोड़ निवेशकों को फायदा होगा। रिफंड प्रक्रिया शुरू होने से छोटे निवेशकों का भरोसा जगाने में मदद मिलेगी।
Amit Shah: सहारा इंडिया में लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज यानि 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है।
Sahara Refund Portal Process: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा।
इरडा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने एक आदेश में सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार एसबीआई लाइफ को हस्तांतरित करने को कहा था।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है।
आम लोगों को सहारा में अटका पैसा कब तक वापस मिलेगा। इसे लेकर सरकार की ओर से सफाई आ गई है।
सहारा समूह ने अक्टूबर, 2020 में कहा था कि उसने पिछले 75 दिनों में अपनी चार संबद्ध सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को 3,226 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
सहारा ने ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।
आदेश के मुताबिक सेबी के पास राशि जमा करने के बाद कंपनी और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ कुर्की का आदेश वापस ले लिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को सुनाए अपने फैसले में सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाए गए धन को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था।
लेटेस्ट न्यूज़