पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।
आयकर विभाग उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने मोटी रकम तो जमा कराई है लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और साथ में आयकर विभाग की अपील को भी नजरंदाज किया है
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं देना होता है।
IRDAI ने निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (ICICI Pru Life) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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