आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपए या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
CBDT ने यह स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि दूसरे मकान की खरीद पर सरकारी छूट देने की कोई तुक नहीं है।
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