सेबी ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के ट्रांसफर के लिए कानून के मुताबिक देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा।
sebi rose valley refund : सेबी रोज वैली ग्रुप की जिन संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है, उन संपत्तियों का कुल रिजर्व प्राइस 8.6 करोड़ रुपये रखा गया है।
रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में 1,250 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की।
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