भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी।
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है।
इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है।
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली बार आप जब भी अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरे तो आपके लिए चेतावनी है। दरअसल दिल्ली में अब इस स्पीड लिमिट का उल्लघन करने ओर भरना होगा भारी जुर्माना।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है और सड़क एवं पुलों के निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का इस्तेमाल कम करने के तरीके विकसित करने पर जोर दिया।
मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रक और अन्य वाहन चलाने वालों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने बड़ी चेतावनी दे दी है। मंत्रालय ने इस चेतावनी में क्या कहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे।
सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।
इस लिस्ट के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ओवरलोडिंग वाहन चलाने वाले को 2000 रुपये का जुर्माना देने की सजा दी जाती है।
अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा चलाते है तो आपके लिए बहुत जरुरी खबर है। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते है।
सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट कर कहा है कि मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्य है।
होली से पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है चाहे वह टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरुरी है।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
निश्चित ही इस कदम से वाहनों के दाम में वृद्धि होगी। बीएस-6 नियमों की वजह से पहले ही कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है और अब इस नए नियम से भी कीमत में वृद्धि होगी।
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