भारत ने मलेशिया से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है।
लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी।
आकलन वर्ष 2018-19 में करोड़पति करदाताओं की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 97,689 पर पहुंच गई है। राजस्व विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर रिटर्न आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
राजस्व विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सकल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त 2019 में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा।
राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है लेकिन सोशल मीडिया पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने को लेकर एक फर्जी प्रपत्र वायरल हो रहा है।
विदेश व्यापार और माल आवागमन से जुड़ी बाधाओं की पहचान के लिए राजस्व विभाग देश की पहली राष्ट्रीय 'टाइम रिलीज स्टडी' (टीआरएस) करा रहा है।
भारत ने चीन से आयात कर देश के भीतर आने वाले इस्पात की चुनिंदा किस्मों पर पांच साल के लिए 185.51 डॉलर प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।
बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को देश के हवाईअड्डों की ‘ड्यूटी फ्री’ दुकानों से खरीदे गए सामान पर माल एवं सेवाकर (GST) नहीं देना होगा और राजस्व विभाग जल्दी ही इस छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी करेगा। एक अधिकारी ने यह बात कही। इससे पहले अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) की नई दिल्ली पीठ ने मार्च में दी गयी एक व्यवस्था में कहा था हवाईअड्डों पर ‘शुल्क मुक्त’ दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर GST लगेगा।
देश में लोगों व कंपनियों पर 11.50 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम टैक्स बकाया है। यानी देश के सालाना बजट की 47 फीसदी से अधिक राशि बकाया कर के रूप में फंसी है और यह लगातार बढ़ रही है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केवल 16 प्रतिशत कारोबारियों की ही शुरुआती बिक्री रिटर्न का अंतिम रिटर्न के साथ मेल हो पाया है। राजस्व विभाग ने इसमें संभावित कर चोरी की आशंका को देखते हुए इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है।
राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर, जो अपना पुरानी कार या पुराने सोने के आभूषणों को बेचना चाहता है उसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा।
क्रेडिट कार्ड बिल पर नगद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक प्रतिनिधि तथा प्रीपेड उत्पाद जारी करने वालों पर भी यह सीमा मान्य नहीं।
व्यापारी और उद्योग जगत @askgst_goi ट्विटर हैंडल पर GST से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि उसने पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया है।
राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।
राजस्व विभाग ने मंगलवार को अमेरिका की आईफोन कंपनी Apple की कर प्रोत्साहन की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी भारत में अपनी विनिर्माण इकाई लगाना चाहती है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्व विभाग जमा हुए धन पर टैक्स लगा सकता है।
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