एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
नए रियल एस्टेट कानून रेरा के क्रियान्वयन के बावजूद सात प्रमुख शहरों में करीब 4,64,300 करोड़ रुपए की 5.76 लाख आवासीय इकाइयों की आवास परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं। यह कानून पिछले साल मई से प्रभाव में आया है।
भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। नाईट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई। नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।
DLF के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में RERA एक्ट लागू होने से कंपनी ने सेल के प्रति चौकस रास्ता चुना है, सितंबर तिमाही में DLF को सिर्फ 19 करोड़ का लाभ हुआ है
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में नौ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 44,755 इकाई रह गई।
रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी
देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री में 35 प्रतिशत गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट में मांग सुस्त बनी हुई है।
रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।
RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
RERA के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
रेरा को केंद्र सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था और उम्मीद जताई कि राज्य इस कानून का अनुसरण करेंगे। रेरा रियल एस्टेट के खरीदारों के हित में है।
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम में सस्ते आवास की दो परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 18 से 24 लाख रुपए की 2,405 आवास इकाइयां होंगी।
सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट, 2016 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के हक में ही है। जानिए, यह कानून आपको क्या अधिकार देता है।
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