बाजार नियामक सेबी ने ऋणदाताओं द्वारा संकटग्रस्त सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए नियमों में ढील दी है और संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।
देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। GPF से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब केवल 15 दिन के भीतर भुगतान हासिल करने में सक्षम होंगे।
सेबी ने एंजल फंड्स द्वारा निवेश के अपने नियमों में ढील दी है। इसमें उनको पांच साल तक पुरानी इकाइयों में निवेश की अनुमति देना भी शामिल है।
लेटेस्ट न्यूज़