NCDRC ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को एक खरीददार के 41 लाख रुपए वापस करने का आदेश देते हुए कहा कि रियल्टर अनुचित कारोबार में शामिल था।
रियल्टी सेक्टर में वर्ष 2025 तक 80 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और इस सेक्टर में कुल श्रमबल की संख्या 1.7 करोड़ पर पहुंच जाएगी।
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।
सिंगापुर सॉवरजन वेल्थ फंड GIC डेवलपर DLF की रेंटल कंपनी DLF साइबर सिटी डेवलेपर्स (DCCDL) में 33.34 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने को राजी हो गया है।
रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।
कटौती से, घर खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को फायदा होगा, वहीं सुस्ती की मार झेल रही रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी एक नई जान आने की उम्मीद है।
GST के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं पर प्रभावी कर की दर 12 प्रतिशत तक होगी। इसमें 6.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।
देश में निकट भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग, रियर एस्टेट, संगठित खुदरा, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, परिवहन और लाजिस्टिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
प्रमुख रीयल्टी कंपनी डीएलएफ (DLF) का शुद्ध रिण-जनवरी मार्च की तिमाही में लगभग 700 करोड़ रुपए बढ़कर 25096 करोड़ रुपए हो गया।
रेमंड लिमिटेड की सलाहकार कंपनी IiAS का कहना है कि मुंबई स्थित जेके हाउस को उसके रिश्तेदारों को बेचने से कंपनी को 650 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12 फीसदी कर लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
रियल एस्टेट उद्योग क्षेत्र रोजगार के मामले में अप्रैल माह में सबसे आगे रहे हैं। इस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया गया कि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
RERA के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।
लेटेस्ट न्यूज़