सोशल मीडिया पर एक मैसेज में 500 और 1 हजार के पुराने नोटों को लेकर BREAKING NEWS करके जानकारी साझा की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार जो लोग किसी कारण पुराने नोट 500 और 1 हजार के बैंक में जमा नहीं करवा सकें अब उनको रिजर्व बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय बैंक ने आम जनता को अनधिकृत इकाइयों के प्रीपेड वॉलेट से सतर्क किया है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर को अगस्त 2021 में पेश किया गया था।
क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को आगाह करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसी संपत्तियों का कोई आधार नहीं है।
आरबीआई ने अपनी मौद्रिक समीक्षा में कहा है कि खुदरा महंगाई दर (CPI) चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान है।
आरबीआई ने लगातार 10वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4 फीसदी पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर स्थिर है।
अमेरिका में फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा के बाद आरबीआई पर भी ब्याज दरों में बदलाव का दबाव है।
रिजर्व बैंक बृहस्पतिवार को नीतिगत दर में यथास्थिति बनाए रखता है, तो यह लगातार दसवीं बार होगा, जब दर अपरिवर्तित रहेगी।
के बीच सोने के बंद भाव के औसत के आधार पर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) दरअसल सरकारी प्रतिभूतियां हैं और यह भौतिक सोना रखने का एक विकल्प हैं।
पहले यह बैठक सात से नौ फरवरी 2022 को होनी थी। अब यह बैठक आठ फरवरी को होगी और बैठक के नतीजे 10 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आगामी बुधवार को होगी। इससे पहले सोमवार से एमपीसी में तीन दिन तक विचार-विमर्श चलेगा।
डिजिटल मुद्रा में भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक होंगे। यह ‘फ्लैट’ मुद्रा से भिन्न नहीं होगी। यह उसका डिजिटल रूप होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं।
ब्रोकरेज फर्म ने हालांकि कहा कि इसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी और बाद में ब्याज दरों का जोखिम पैदा हो सकता है।
बार्कलेज ने रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बैंक अपने नकदी प्रबंधन उपायों के मद्देनजर रिवर्स रेपो दर में 0.20-0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है।
डिजिटल रुपया में आप छूने का अहसास नहीं कर पाएंगे जो अभी प्रचलन में मुद्रा के साथ कर पाते हैं। आप डिजिटल रुपया को घर या पर्स में नहीं रख पाएंगे।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा।
आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।
बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आरबीआई ने इस क्षेत्र में कड़े नियमन लागू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है ताकि व्यापक खुदरा उपभोक्ता ऋणों में बढ़ते बीएनपीएल खंड में पारदर्शिता लाई जा सके।
टोकन व्यवस्था से आशय क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ब्योरे को हटाकर उसकी वैकल्पिक कोड प्रणाली लागू करने से है, जिसे टोकन कहा जाता है।
रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ कई बार राय व्यक्त कर चुका है। वह इसे देश की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर मानता है।
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