राशन कार्ड, परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है या किसी पुरुष सदस्य की शादी के बाद घर में आने वाली बहू के रूप में नई सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन उपलब करा रही है। कोरोना महामारी के बाद यह सुविधा मोदी सरकार दे रही है। इससे देश के गरीब आबादी को बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे में अगर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं तो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
पीएमजीकेएवाई के छह महीने के विस्तार पर सरकार को लगभग 12,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक करवाने के लिए लास्ट डेट 30 जून 2023 कर दिया। यहां हम आपके साथ आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनो प्रक्रिया को समझेंगे।
राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके अपना सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस और सभी डिटेल्स देखना आसान है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
किसी की मृत्यु, परिवार से अलग होना या फिर हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाने के बाद लोग राशन कार्ड से किसी भी सदस्य का नाम हटा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर राशन कार्ड से हटाएं किसी भी सदस्य का नाम।
कोरोना के समय से सरकार गरीबों को खाने पीने की चिंता से दूरे रखने के लिए मुफ्त राशन योजना चला रही है। इसी सप्ताह केंद्रीय केबिनेट ने इस योजना को 3 और महीने चलाने के लिए मंजूरी दे दी है।
Ration Card Update: मौजूदा समय में राशन कार्ड (Ration Card) एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। इसके रहने पर ही आपको सरकार की ओर से राशन समेत अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्य और किसी नए सदस्य के आगमन पर उसका नाम जुड़ा हुआ हो।
Free Ration Scheme: पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं, सरकार इस पर फैसला करेगी।’’
कोरोना महामारी के बाद से सरकार को फूड सब्सिडी बिल पर बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ रहा है
उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में केवल 48 प्रतिशत लाभार्थी ही राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ के बारे में जागरूक है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा आज कल अधिकांश राज्य सरकारें ऑनलाइन दे रही हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि.के साथ करार किया है।
Ration Card: आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, जुलाई में दिल्ली में ओएनओआरसी चालू होने के साथ 33 राज्यों में 69 करोड़ लाभार्थी योजना के दायरे में आ गए जबकि अगस्त में पश्चिम बंगाल में यह सेवा शुरू होने के साथ 34 राज्यों के 74.9 करोड़ लाभार्थी इसका हिस्सा बन गए।
केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का लगभग 93 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।
दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है।
शादी के बाद या बच्चे के जन्म से परिवार बढ़ने पर राशन कार्ड में इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिये नये या संशोधित आधार की जरूरत होगी।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।
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